उत्तर प्रदेश में कृषि उपकरण सब्सिडी योजना (Krishi Upkaran Subsidy Yojana) किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सरकारी पहल है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र खरीदने में आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि खेती-बाड़ी के कार्य अधिक आसान, तेज और प्रभावी हो सकें। सब्सिडी राशि सीधे किसान के बैंक खाते में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के जरिए ट्रांसफर की जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है। यह योजना मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के निवासी किसानों के लिए उपलब्ध है।
Krishi Upkaran Subsidy Yojana का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना चलाई जा रही है ताकि छोटे-मझोले किसान भी महंगे कृषि उपकरण आसानी से खरीद सकें। इससे उत्पादकता बढ़ेगी, श्रम कम लगेगा और फसल अवशेष जलाने जैसी समस्याओं पर भी नियंत्रण होगा। विभिन्न यंत्रों पर भारी छूट मिलती है, जिससे खेती की लागत घटती है और आय बढ़ती है।
पात्रता के मुख्य मानदंड
इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्न शर्तें पूरी करनी होंगी:
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- वह वास्तविक किसान होना चाहिए (खेती से जुड़ा होना आवश्यक)।
- छोटे, सीमांत या अन्य श्रेणी के किसान पात्र हैं।
- आयु और अन्य सामान्य सरकारी नियम लागू होते हैं।
मिलने वाले लाभ और सब्सिडी
योजना के तहत विभिन्न कृषि उपकरणों पर अच्छी खासी सब्सिडी दी जाती है। सामान्यतः 40% से 50% तक (कुछ मामलों में इससे अधिक) अनुदान मिल सकता है। कुछ प्रमुख उपकरण जिन पर सब्सिडी उपलब्ध है:
- सोलर पंप
- डीजल/इलेक्ट्रिक वाटर पंप (पानी निकालने की मशीन)
- रोटावेटर
- रीपर (फसल काटने वाली मशीन)
- स्प्रे पंप (कीटनाशक/दवाई छिड़कने की मशीन)
- खेत में बोरिंग से जुड़े उपकरण
- अन्य छोटे-बड़े यंत्र (₹10,000 तक के उपकरणों पर भी लाभ)
सब्सिडी की राशि यंत्र के प्रकार, कीमत और सरकारी दिशानिर्देशों पर निर्भर करती है। सब्सिडी सीधे खाते में आती है, जिससे किसान को कम कीमत पर यंत्र मिल जाता है।
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन के समय ये दस्तावेज तैयार रखें:
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर (किसान का रजिस्टर्ड)
- बैंक खाता विवरण (पासबुक/कैंसल चेक)
- खेती से संबंधित कागजात (जमीन के कागजात या किसान पंजीकरण)
- पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन कैसे करें (चरणबद्ध प्रक्रिया)
- उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं (जैसे agridarshan.up.gov.in या संबंधित पोर्टल)।
- होम पेज पर “कृषि यंत्र सब्सिडी” या “यंत्र बुकिंग” विकल्प चुनें।
- अपनी जरूरत के अनुसार उपकरण का चयन करें।
- सबसे पहले टोकन जनरेट करें (यह महत्वपूर्ण स्टेप है)।
- आवेदन फॉर्म में सभी जरूरी जानकारी भरें और दस्तावेज अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट करें और आवेदन की स्थिति ट्रैक करें।
आवेदन ऑनलाइन होता है और CSC केंद्रों से भी मदद ली जा सकती है। समय-समय पर नई बुकिंग विंडो खुलती है, इसलिए नवीनतम जानकारी के लिए वेबसाइट चेक करें।